

हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल से नई आबकारी नीति लागू हो गई है
हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल से नई आबकारी नीति लागू हो गई है। नई आबकारी नीति के तहत हिमाचल प्रदेश से कुछ शराब के ब्रांड्स महंगे हुए हैं, तो कुछ के दामों में हल्की कमी आई है। नई आबकारी नीति में सुक्खू सरकार ने पांच की जगह चार स्लैब बनाकर अंग्रेजी शराब के दाम तय किए हैं। यही कारण है कि शराब के रेट बहुत अधिक नहीं बढ़े हैं।
हिमाचल प्रदेश में इस बार प्रदेश सरकार ने ऑक्शन के आधार पर ठेकों का आवंटन किया है। इससे पहले, जयराम सरकार में 10 फीसदी वृद्धि के साथ ठेके आबंटित किए जाते थे। लेकिन इस बार नई नीलामी की वजह से सरकार को 500 करोड़ रुपये से अधिक फायदा हुआ। हालांकि, सरकार ने इस बार 10 रुपये मिल्क सेस भी शराब की प्रति बोतल पर लगाया है। वहीं, काउ सेस अलग है।
नई आबकारी नीति के तहत, अब शराब के ठेके से कोई भी व्यक्ति अधिकतम 4 बोतल शराब और दो पेटी बीयर ले जा सकता है। इससे अधिक शराब या बीयर ले जाने के लिए लाइसेंस की जरूरत रहेगी। वहीं, शराब ठेकों में तय दाम से अधिक कीमत वसूले जाने पर ग्राहक कर एवं आबकारी विभाग के अधिकारियों और निरीक्षकों को शिकायत भी कर सकते हैं। सभी शराब ठेकों में जल्द ही कर एवं आबकारी विभाग के अधिकारियों व निरीक्षकों के फोन नंबर चस्पा कर दिए जाएंगे।