Thursday, December 7, 2023
पाठकों के लेख एवं विचार*नगर_निगम_शिमला_के_चुनावों_मे_महिला_प्रत्याशियों_का_दबदबा*

*नगर_निगम_शिमला_के_चुनावों_मे_महिला_प्रत्याशियों_का_दबदबा*

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16 अप्रैल 2023- (#नगर_निगम_शिमला_के_चुनावों_मे_महिला_प्रत्याशियों_का_दबदबा)-

नगर निगम शिमला चुनाव मे राजनितिक दलों ने शहर के ओपन वार्ड मे भी महिला प्रत्याशियों पर भरोसा जताया है। आरक्षण रोस्टर के तहत महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण दिया गया है। इसके तहत 14 वार्ड महिलाओं के लिए रिजर्व रखे गए है, जबकि 3 वार्ड अनुसूचित जाति महिला के लिए अलग से आरक्षित है। इसके तहत 17 महिलाएं चुनाव जीत कर आएगी, लेकिन क्योंकि राजनितिक दलों ने शहर के ओपन वार्डों से भी महिला प्रत्याशियों को टिकट देकर अपने दल से नामित कर उम्मीदवार बनाया है इसलिए प्रतिष्ठित हिंदी दैनिक के आंकलन के अनुसार जीत कर आने वाली महिला पार्षदों की संख्या 24 से 25 के बीच रह सकती है। स्मरण रहे निगम के पिछले हाऊस मे महिला पार्षदों की संख्या 21 थी। महिला उम्मीदवारों पर भरोसा जताने मे भाजपा सबसे अग्रणी है। भाजपा की ओर से चार महिलाओं को ओपन वार्ड से लड़ने का मौका दिया गया है। यह चारों सीटिंग पार्षद है। निश्चित तौर पर इन पार्षदों की कारगुजारी अच्छी रही होगी, इसलिए ही पार्टी ने इन पर दाव खेला है।

विधानसभा और संसद मे महिला आरक्षण का विरोध करने वाले कुछ पुरुष सांसद यह तर्क देते है कि महिला आरक्षण के बाद उन्हे अपनी सीट बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। इस विषय पर आगे कभी विस्तृत चर्चा करेंगे। अब पिछले दो दशक से स्थानिय निकायो और पंचायतो मे महिला आरक्षण के चलते महिलाओ की लोकल राजनिति मे भागीदारी बढ़ रही है, लेकिन अभी भी पार्षद पति और प्रधान पति का कुछ मामलों मे हस्तक्षेप जारी है। ऐसा देखा जाता है कि कुछ महिला प्रधानो और महिला पार्षदो का सारा काम उनके पति करते है। हाल ही मे इस बात को लेकर सोलन नगर निगम मे हंगामा भी हो चुका है। उसी बैठक मे एक दुसरे पर खूब आरोप प्रत्यारोप लगे। आरोप तो यह भी लगा कि कुछ पति तो अपनी पत्नी पार्षद के हस्ताक्षर तक कर देते है। अब शहरी विकास विभाग ने औपचारिक तौर पर आदेश जारी कर पार्षदो के पतियों के हस्तक्षेप पर रोक लगाई है। मेरी समझ मे रोक का आदेश पारित करने का कोई लाभ नही होगा। ऐसे मामलो मे विभाग को सख्त एक्शन लेना होगा। मेरे विचार मे नियमो मे संशोधन कर यदि कोई पार्षद या प्रधान अपना काम स्वयं नही करती तो हाऊस को दो तिहाई बहुमत से उसे निलंबित और निष्कासित करने का अधिकार होना चाहिए। चुनाव मे मतदाताओ को उन्ही महिलाओ को जीता कर निगम मे भेजना चाहिए जो निगम का काम स्वयं करने मे सक्ष्म हो।

Mohinder Nath Sofat Ex.Minister HP Govt.

#आज_इतना_ही कल फिर नई कड़ी के साथ मिलते है।

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