*कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला काँगड़ा स्थित धर्मशाला। प्रैस विज्ञप्ति दिनांक 23.05.2022*
कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला काँगड़ा स्थित धर्मशाला।
प्रैस विज्ञप्ति दिनांक 23.05.2022
हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम में पंजीकृत अभियोग:-
1. पुलिस थाना धर्मशाला :- दिनांक 22.05.2023 को घमरू में सुमन कुमार निवासी घमरू तहसील धर्मशाला जिला काँगड़ा की दुकान से 6 बोतलें देशी शराब व 6 बोतलें बीयर कुल 9,000 मिलीलीटर शराब बरामद की है। इस सन्दर्भ में अभियोग जेर धारा 39-1(ए) हिमाचल प्रदेश आवकारी अधिनियम में पंजीकृत पुलिस थाना किया गया है।
2. पुलिस थाना हरिपुर :- दिनांक 22.05.2023 को बस अड़डा बिलासपुर में सुनील कुमार निवासी बिलासपुर तहसील हरिपुर जिला काँगड़ा से 4,500 मिलीलीटर देशी शराब मार्का सन्तरा बरामद की है। इस सन्दर्भ में अभियोग जेर धारा 39-1(ए) हिमाचल प्रदेश आवकारी अधिनियम में पंजीकृत पुलिस थाना किया गया है।
सड़क दुर्घटना में पंजीकृत अभियोग:-
3. पुलिस थाना काँगड़ा :- दिनांक 22.05.2023 को वाथूपुल के पास में ट्रैक्टर न0 HP33B-0557 के चालक भाग चन्द निवासी जिया तहसील भून्तर जिला कुल्लू ने अपने उपरोक्त ट्रैक्टर को चलाते समय नियंन्त्रण खो गया जिससे ट्रैक्टर सड़क के किनारे पलट गया । जिस कारण उपरोक्त ट्रैक्टर मे बैठे मुहम्मद अशरफ, अमरदीन,दानिश घायल हो गया व इरफान अहमद निवासी बलमल कोट तहसील माहोर जिला रियासी जम्मू कश्मीर की मौका पर ही मृत्यु हो गई । इस सन्दर्भ में अभियोग जेर धारा 279, 337,304A भा.दं.सं. में पंजीकृत पुलिस थाना किया गया है।
लड़ाई झगड़ा व अन्य भारतीय दंड संहिता में पंजीकृत अभियोग:-
4. पुलिस थाना हरिपुर :-दिनांक 22.05.2023 को बनखंडी में निक्का राम, श्रेष्ठा देवी व सुनिल कुमार निवासी भरदूँ ड़ा0 वनखंडी तहसील हरिपुर जिला काँगड़ा (हि0प्र0) ने राजेश पाल निवासी भरदूँ ड़ा0 वनखंडी तहसील हरिपुर जिला काँगड़ा (हि0प्र0) का रास्ता रोककर इसके साथ लड़ाई झगड़ा, मारपीट व गाली गलौच किया ।इस सन्दर्भ में अभियोग जेर धारा 341,323 व 34 भा.द.स. में पजीकृत पुलिस थाना किया गया है।
1. मोटर वाहन अधिनियम के कुल चालान – 390 जुर्माना कुल = 1,06,100/-
2. अवैध खनन अधिनियम के कुल चालान – 01 जुर्माना कुल = 4,700/-
3. धुम्रपान निषेध अधिनियम के कुल चालान -25 जुर्माना कुल = 2,250 /-