*हिमाचल में अब पुरानी गाड़ियों के साथ नंबर नहीं बेच पाएंगे*
हिमाचल प्रदेश में अब लोग अपनी गाड़ी के साथ नंबर नहीं बेच पाएंगें। हिमाचल मोटर यान नियम 69 ख के तहत यह नया नियम लागू किया गया है। पूरे प्रदेश में यह नियम लागू होगा, जिसके तहत कोई भी वाहन मालिक गाड़ी के साथ नंबर नहीं बेच सकेगा।
गाड़ी बेचते समय वाहन मालिक को गाड़ी का नंबर आरटीओ कार्यालय में जमा करना होगा। आरटीओ कार्यालय उक्त नंबर की ऑक्शन करेगा। अभी तक नियम था कि अगर कोई अपनी गाड़ी बेचना चाहता है तो वह गाड़ी के साथ नंबर भी संबंधित व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर कर सकता है। परंतु अब यह नाम बदल दिया गया है
जानकारी देते हुए परिवहन डिपार्टमेंट शिमला के आरटीओ दिलेराम धीमान का कहना है कि इस नए नियम को पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है। वाहन मालिक गाड़ी तो बेच सकता है, लेकिन उसका नंबर नहीं बेच सकता। नियम का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि कुछ प्राइम नंबर गाड़ियों के साथ बेच दिए जाते थे जिससे कि सरकार को काफी नुकसान हो रहा था क्योंकि यह प्राइम नंबर लाखों रुपए में बिकते हैं अब पुराने नंबर को सरकार ने गाड़ी के साथ बेचने का जो प्रावधान बंद किया है उससे काफी आय होगी सरकार को ऐसा लोगों का मानना है