*14.154 किलोग्राम चरस रखने के अपराध में दोषी को कठोर कारावास एवं जुर्माना*
विशेष न्यायाधीश-I मण्डी की अदालत ने चरस रखने के अपराध में एक व्यक्ति को कठोर कारावास की सजा के साथ जुर्माने की सजा सुनाई। उप जिला न्यायवादी मण्डी, उदय सिंह ने बताया कि दिनांक 07/02/2021 को अन्वेषण अधिकारी, पुलिस थाना बल्ह को गुप्त सुचना प्राप्त हुयी थी कि एक व्यक्ति लाल रंग की स्कार्पियो गाड़ी न० एच०पी० 76-3921 में नेरचौक से कल्खर की तरफ जा रहा है जिसके पास काफी मात्रा में चरस है, इसी सुचना के आधार पर अन्वेषण अधिकारी ने अपनी पुलिस टीम के साथ उक्त गाड़ी को रोकने के लिए गलमा में नाकाबंदी लगायी थीl लाल रंग की स्कार्पियो गाड़ी के आने पर अन्वेषण अधिकारी द्वारा गाड़ी को तलाशी के लिए रोका गयाl गाड़ी के चालक का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम देवी सिंह उर्फ़ सूर्या पुत्र चैतरू राम गाँव धमरेहड डाकघर झटिंगरी तहसील पधर, जिला मण्डी बताया तथा शक के आधार पर ब्यक्ति की गाड़ी की तलाशी ली गयी तो गाड़ी के अंदर रखी गये एक बोरू (बोरी) में से 14.154 किलोग्राम चरस बरामद हुई थी, जिस पर दोषी के खिलाफ पुलिस थाना बल्ह, जिला मण्डी में अभियोग सख्या 30/2021 दर्ज हुआ था। इस मामले की छानबीन निरीक्षक, कमलेश कुमार, पुलिस थाना बल्ह ने अमल में लायी थी और छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान थाना अधिकारी द्वारा अदालत में दायर किया था।
उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 32 गवाहों के ब्यान कलम बन्द करवाए थे। इस मामले में सरकार की तरफ से पैरवी जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम और उप जिला न्यायवादी विनय वर्मा ने अमल में लायी थीl मामले में अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी को 14.154 किलोग्राम चरस रखने के आपराध में एन.डी.पी.एस एक्ट की धारा 20 के तहत 14 वर्ष के कठोर कारावास और ₹ 1,40,000/- के जुर्माने की सजा सुनाई है। यदि दोषी जुर्माना अदा नहीं करता है तो इस सूरत में अदालत ने दोषी को एक वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास के साथ ₹ 1,000/- जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।