*कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला काँगड़ा स्थित धर्मशाला। प्रैस विज्ञप्ति दिनांक 16.05.2023*
कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला काँगड़ा स्थित धर्मशाला।
प्रैस विज्ञप्ति दिनांक 16.05.2023
हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम में पंजीकृत अभियोग:-
1. पुलिस थाना बैजनाथ :- दिनांक 15.05.2023 को गजरेहड़ा में अमर सिंह निवासी गजरेहडा ड़ा0 भटटू तहसील बैजनाथ जिला काँगड़ा की दुकान से 6,000 मिलीलीटर देशी शराब मार्का ऊना न0 1बरामद की है। इस सन्दर्भ में अभियोग जेर धारा 39-1(ए) हिमाचल प्रदेश आवकारी अधिनियम में पंजीकृत पुलिस थाना किया गया है।
सड़क दुर्घटना में पंजीकृत अभियोग:-
2. पुलिस थाना लम्बागाँव :- दिनांक 15.05.2023 को हरोट में ट्रेक्टर न0 HP56-8745 के चालक सुमन कुमार निवासी कर्णघाट तहसील जयसिंहपुर जिला काँगड़ा (हि0प्र0) ने अपने उपरोक्त ट्रेक्टर को तेजरफ्तारी व लापरवाही से चलाकर ट्रेकटर को हरोट में सड़क पर पलटा दिया । जिस कारण ट्रेक्टर चालक व इसके साथ बैठे पवन कुमार निवासी हरोट तहसील जयसिंहपुर जिला काँगड़ा (हि0प्र0) घायल हो गये। इस सन्दर्भ में अभियोग जेर धारा 279, 337 भा.दं.सं. में पंजीकृत पुलिस थाना किया गया है।
लड़ाई झगड़ा व अन्य भारतीय दंड संहिता में पंजीकृत अभियोग:-
3. पुलिस थाना ज्वालामुखी :-दिनांक 15.05.2023 को उम्मर में विनोद कुमार निवासी उम्मर तहसील ज्वालामुखी जिला काँगड़ा (हि0प्र0) ने जोगिन्द्र सिंह निवासी उम्मर डा0 गुम्मर तहसील ज्वालामुखी जिला काँगड़ा का रास्ता रोककर इसके साथ लड़ाई झगड़ा, मारपीट गाली गलौच व जान से मारने की धमकियां दी । इस सन्दर्भ में अभियोग जेर धारा 341, 504,506 भा.द.सं. में पजीकृत पुलिस थाना किया गया है।
4. पुलिस थाना लम्बागाँव :-दिनांक 15.05.2023 को तलवाड़ में जुगल किशोर, रक्षा देवी, रिम्पी देवी तथा गुलशन कुमार निवासी तलवाड तहसील जयसिंहपुर जिला काँगड़ा (हि0 प्र0) ने कमल कुमार निवासी तलवाड तहसील जयसिंहपुर जिला काँगड़ा का रास्ता रोककर इसके साथ लड़ाई झगड़ा, मारपीट व गाली गलौच किया । इस सन्दर्भ में अभियोग जेर धारा 341,323,504 व 34 भा.द.सं. में पजीकृत पुलिस थाना किया गया है।
5. पुलिस थाना लम्बागाँव :-दिनांक 15.05.2023 को तलवाड़ में कमल कुमार व सुनील कुमार निवासी तलवाड तहसील जयसिंहपुर जिला काँगड़ा (हि0 प्र0) ने जुगल किशोर, रक्षा देवी, रिम्पी देवी तथा गुलशन कुमार निवासी तलवाड तहसील जयसिंहपुर जिला काँगड़ा का रास्ता रोककर इसके साथ लड़ाई झगड़ा, मारपीट व गाली गलौच किया । इस सन्दर्भ में अभियोग जेर धारा 341,323,504 व 34 भा.द.सं. में पजीकृत पुलिस थाना किया गया है ।
6. पुलिस थाना गग्गल :-दिनांक 15.05.2023 को देहरियाँ में अशोक कुमार, गोलू व विजय कुमार निवासी देहरियाँ ड़ा0 समीरपुर तहसील व जिला काँगड़ा (हि0 प्र0) ने राकेश कुमार, निवासी देहरियाँ ड़ा0 समीरपुर तहसील व जिला काँगड़ा (हि0 प्र0) का रास्ता रोककर इसके साथ लड़ाई झगड़ा, मारपीट गाली गलौच व जान से मारने की धमकियां दी । इस सन्दर्भ में अभियोग जेर धारा 341,323,504,506 व 34 भा.द.सं. में पजीकृत पुलिस थाना किया गया है ।
1. मोटर वाहन अधिनियम के कुल चालान – 277 जुर्माना कुल = 53,500 /-
2. अवैध खनन अधिनियम के कुल चालान – 02 जुर्माना कुल = 9,500/-
3. धुम्रपान निषेध अधिनियम के कुल चालान – 19 जुर्माना कुल = 1,550/-