Palampur: *सिविल अस्पताल पालमपुर के दोषी डाॅक्टरों पर हाईकोर्ट ने लगाया 5 लाख रुपए का हर्जाना*
सिविल अस्पताल पालमपुर के दोषी डाॅक्टरों पर हाईकोर्ट ने लगाया 5 लाख रुपए का हर्जाना,
शिमला:
दुष्कर्म पीड़िता की चिकित्सा जांच कानून के विपरीत किए जाने पर प्रदेश हाईकोर्ट ने सिविल अस्पताल पालमपुर के दोषी डाॅक्टरों पर 5 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है। हाईकोर्ट ने इस राशि का भुगतान प्राथमिक तौर पर राज्य सरकार द्वारा पीड़िता को अदा करने के आदेश जारी किए हैं। इसके पश्चात इसकी भरपाई दोषी डाॅक्टर से किए जाने के आदेश पारित किए गए हैं। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने अपने निर्णय में कहा कि दुष्कर्म एक महिला के व्यक्तित्व और अंतर्निहित गरिमा पर मानसिक हमला है। यह एक महिला की पवित्रता और समाज की आत्मा के खिलाफ अपराध है। किसी का शारीरिक ढांचा ही उसका मंदिर होता है और उस पर अतिक्रमण का अधिकार किसी को नहीं है।
केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार टू-फिंगर टैस्ट, जिसे चिकित्सा शब्द के अनुसार, प्रति-योनि परीक्षा को सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है। ये दिशा-निर्देश हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भी अपनाए गए हैं और इस कारण ये दिशा-निर्देश पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य पेशेवरों पर लागू होते हैं। टू-फिंगर टैस्ट दुष्कर्म पीड़िताओं की निजता, शारीरिक व मानसिक अखंडता और गरिमा के अधिकार का उल्लंघन है। इस कारण इन दिशा-निर्देशों की अवहेलना होने पर प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग को दुष्कर्म पीड़िता के लिए मुआवजे के तौर पर 5 लाख रुपए की राशि का भुगतान करने के आदेश जारी किए हैं।
सिविल अस्पताल पालमपुर में डाॅक्टरों के हाथों हुए आघात, शर्मिंदगी, अपमान और उत्पीड़न के लिए भुगतान प्राथमिक तौर पर राज्य सरकार द्वारा किया जाना है और उसके बाद जांच करने के बाद दोषी डाॅक्टरों से वसूल किया जाएगा। उन सभी डॉक्टरों के खिलाफ जांच की जाएगी, जिन्होंने चिकित्सा सम्बन्धी परफाेर्मा तैयार किया था और उसके बाद जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन पर वित्तीय दायित्व तय किया जाएगा, जिन्होंने पीड़िता की चिकित्सकीय जांच की और संबंधित एमएलसी जारी की। केवल यह तथ्य कि डाॅक्टर सेवानिवृत्त हो गए हैं, आड़े नहीं आएगा।
कोर्ट ने टिप्पणी की कि दुर्भाग्य से विशेष न्यायाधीश और उस मामले के लिए तैनात जिला अटॉर्नी भी मामले के संचालन में पर्याप्त संवेदनशील नहीं रहे हैं। मामले पर सुनवाई 27 फरवरी को निर्धारित की गई है। उस दिन राज्य सरकार को जांच की रिपोर्ट के साथ-साथ पीड़िता को 5 लाख रुपए के भुगतान की पुष्टि करने वाली रसीद कोर्ट के समक्ष पेश करनी होगी।