*Chandigarh प्रशासन के आदेश बसों, स्कूल-कॉलेजों, स्टोर, मॉल्स जैसी जगह पर मास्क पहनना जरूरी*
*Chandigarh प्रशासन के आदेश बसों, स्कूल-कॉलेजों, स्टोर, मॉल्स जैसी जगह पर मास्क पहनना जरूरी*
चंडीगढ़ प्रशासन ने भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क न पहनने वालों को 500 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया है।
ताजा आदेशों के अनुसार बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा समेत सिनेमा हाल, शॉपिंग मॉल, डिपार्टमेंट स्टोर्स, दुकानें आदि ऐसे स्थानों की लिस्ट में शामिल हैं। स्कूल, कॉलेजों, कोचिंग सेंटर्स, लाइब्रेरी, सरकारी और निजी दफ्तरों और बाकी अन्य सभी इंडोर गैदरिंग में भी मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है।इन जगह पर मास्क ना पहनने वालों के लिए जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
जहां प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने तथा नियमों का पालन करने का था करोना अनुरूप व्यवहार करने की अपील की है वहीं जो जुर्माना नहीं भरेगा उस पर इंडियन पीनल कोड (आईपीसी) की धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। उपरोक्त आदेशों की पालना करवाने की जिम्मेदारी नगर निगम के एडिशनल / जॉइंट कमिश्नर, तहसीलदार और नायब तहसीलदार, एमओएच, नगर निगम, मेडिकल अफसर, थाना एसएचओ और डीसी द्वारा तैनात अफसरों की होगी। इन आदेशों से लोगों में थोड़ी सतर्कता अवश्य पड़ेगी तथा यदि लोग नियमों का पालन करेंगे तो संक्रमण को रोकने में काफी मदद मिलेगी।