* राशन कार्डों ई केवाईसी कार्य को सरकार के निर्देशानुसार पुनः आरम्भ करना होगा।*


बिलासपुर, 25 जून- जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले ब्रिजेन्द्र सिंह पठानिया ने बताया कि डिपो संचालक समिति की ओर से खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निर्देशानुसार राशन कार्ड सदस्यों का ई-केवाईसी न करने के बारे में माननीय उच्च न्यायलय हिमाचल प्रदेश में याचिका दायर की गई थी। उन्होंने बताया कि माननीय उच्च न्यायलय हिमाचल प्रदेश द्वारा 23 जून को इस दायर याचिका को खारिज कर दिया है। अब उचित मूल्य की दूकानों/विक्रेताओं को 2 जून से पूर्व में किए जा रहे राशन कार्ड सदस्यों के ई-केवाईसी कार्य को सरकार के निर्देशानुसार पुनः आरम्भ करना होगा। उन्होंने जिला के सभी राशन कार्ड सदस्यों से आग्रह किया है कि जिन्होंने अभी तक अपनी उचित मूल्य की दूकान पर उपलब्ध पीओएस मशीन के माध्यम से अपना ई-केवाईसी नहीं करवाया है वे अपना ई-केवाईसी जल्द करवा लें। इसके अलावा प्रदेश के ऐसे राशन कार्ड उपभोक्ता जो रोजगार, शिक्षा व अन्य किसी कारण से जिला बिलासपुर में हैं वह भी अपने आवास के नजदीक जिला बिलासपुर की किसी भी उचित मूल्य की दूकान पर अपना आधार कार्ड/राशन कार्ड दिखा कर ई-केवाईसी करवा लें। इस सम्बंध में उपभोक्ता किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उभोक्ता मामले बिलासपुर के कार्यालय दूरभाष संख्या 01978-222349 के माध्यम से प्राप्त कर सकते है।