*Tricity times morning news bulletin 11 April 2022*
Tricity times morning news bulletin 11 April 2022
ट्राई सिटी टाइम्स संध्या समाचार
आज रविवार 11 अप्रैल 2022
हिमाचल प्रदेश में नहीं होगा नेतृत्व परिवर्तन भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ऐलान, जयराम के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा चुनाव।

यूपी के शाहजहांपुर में ₹300 केले वाला नींबू चोरों द्वारा उड़ाया गया चोरों की नजर अब नींबू पर।
पाकिस्तान में सियासी घमासान :शहबाज 23वें प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति की बजाए सीनेट चेयरमैन ने दिलाई शपथ; नए PM से गले लगकर रो पड़ीं मरियम
1) देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 861 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान 6 लोगों की मौत भी हुई है। देश में अब तक 185.64 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी है
2) कोरोना वायरस के नए वैरिएंट आते रहेंगे, इनसे घबराने की जरूरत नहीं: डॉ एनके अरोड़ा
3) मल्लिकार्जुन खड़गे तक पहुंची नेशनल हेराल्ड केस की जांच की आंच, ED कर रही है पूछताछ
4) EVM पर रॉबर्ट वाड्रा ने उठाया सवाल, कहा- जनता चाहे तो मैं सक्रिय राजनीति में उतरने को तैयार
5) जंग, डूबती अर्थव्यवस्था, सियासी उलटफेर, भारत के दाएं-बाएं ऊपर-नीचे पडोसी देशों में कहीं कोहराम, कहीं खलबली
6) ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट: CM गहलोत- केंद्रीय मंत्री शेखावत में जुबानी जंग, शेखावत बोले- CM के बयानों में उ्म्र झलकने लगी
7) सीएम गहलोत ने बीकानेर में कहा था- ये किस काम का मंत्री जो खुद जलशक्ति मंत्री होने के बावजूद अपने प्रदेश के लिए एक योजना भी नहीं ला सका। जोधपुर तो उनका इलाका है। वहां भी राज्य सरकार अपने पैसे से पानी पहुंचा रही है।
8) JNU मामले पर बोले राहुल गांधी, देश को कमजोर कर रहे नफरत, हिंसा और बहिष्कार, की एकजुट होने की अपील.
9) हिन्दुओं तुम भी आतंकी बन जाओ : आध्यात्मिक गुरु पुलकित महाराज के विवादित बोल, पुलिस ने दर्ज की FIR
10) रामनवमी पर छह राज्यों में भारी बवाल,6 सूबों में सांप्रदायिक हिंसाः गुजरात में एक मौत,बंगाल, गुजरात, झारखंड और मध्य प्रदेश में शोभा यात्रा के दौरान पथराव,MP में 77 अरेस्ट, तीन जगह कर्फ्यू
11) खरगोन हिंसा मामले में अब तक 77 गिरफ्तार, दंगाईयों का घर ध्वस्त करेगी सरकार ! CM शिवराज ने दिए सख्त कार्रवाई के संकेत.
12) आजम खां के सपा को बाय-बाय कहने के संकेत, समर्थकों ने सपा मुखिया अखिलेश यादव के खिलाफ खोला मोर्चा
13) हरियाणा में भी मुश्किल में कांग्रेस: दलित चेहरे कुमारी शैलजा की इस्तीफे की पेशकश, हाईकमान सतर्क
14) अचानक बंद हो गई ट्रॉली, भगवान का नाम लेकर काटी पूरी रात, देवघर हादसे में बचे संदीप ने सुनाई आपबीती
15) झारखंड में रोपवे हादसा: पिछले 20 घंटे से पहाड़ी पर फंसे हैं 40 लोग, सेना ने अब तक बचाई 19 की जान
16) अमरनाथ यात्रा के लिए आज से कराएं अग्रिम पंजीकरण, देशभर में तीन बैंकों की 466 शाखाओं में मिलेगी सुविधा
17) फिल्म The Kashmir Files पर भड़के शरद पवार, बोले- सत्ता में बैठे लोगों ने की फिल्म देखने की अपील, यह दुर्भाग्यपूर्ण
18) कश्मीर फाइल्स का कमाल, 31वें दिन भी कर ली करोड़ों की कमाई, कलेक्शन 250 करोड़ के पार
19) फाडा की रिपोर्ट: भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ी, FY22 में बिक्री में तीन गुना का इजाफा
20) भारतीय शेयर बाजार सेंसेक्स में बड़ी गिरावट, करीब 500 अंकों का हुआ आज नुकसान
Tct विशेष
* एक विस्तृत अदालती समाचार और भविष्य हेतु मुकद्दमों के लिए रेफरेंस
राजस्थान हाईकोर्ट ने मां को प्रताड़ित करने वाले बेटे-बहु को आदेश दिया है कि वह वरिष्ठ नागरिक अधिकरण के आदेश की पालना में परिवार सहित मकान खाली कर उसका कब्जा सम्मान सहित मां को एक माह में सौंपे.
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने मां को प्रताड़ित करने वाले बेटे-बहू को आदेश दिया है कि वह वरिष्ठ नागरिक अधिकरण के आदेश की पालना में परिवार सहित मकान खाली कर उसका कब्जा सम्मान सहित मां को एक माह में सौंपे. अदालत ने इस दौरान संबंधित थानाधिकारी को कहा है कि मां को सुरक्षा मुहैया कराए. वहीं, अदालत ने मां को कहा है कि वह भविष्य में चाहे तो अपने बेटे और बहू को घर में रख सकती हैं. जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश अम्बाबाड़ी निवासी दंपत्ति की याचिका को खारिज करते हुए दिए. याचिका में कहा गया था कि वर्ष 2003 में उसके कर्नल पिता ने अपनी मृत्यु से पहले सारी संपत्ति अपनी पत्नी के नाम कर दी थी. वहीं, वर्ष 2004 में उसकी मां ने आर्मी वेलफेयर हाउसिंग कॉलोनी, अम्बाबाड़ी में मकान खरीदा था. उसकी मां अपनी मर्जी से अपनी बेटी के पास रहती है. इसके अलावा उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप भी बनावटी है. वहीं, याचिकाकर्ता ने भी संपत्ति में आठ लाख रुपए लगाए थे. ऐसे में वरिष्ठ नागरिक अधिकरण के 8 मार्च 2019 के आदेश को रद्द कर उन्हें घर में रहने दिया जाए. जिसका विरोध करते हुए मां की ओर से कहा गया कि उसे वर्ष 2010 में घर से बाहर निकाल दिया गया था. जिसे चलते वह अपनी भाभी के घर रहने लगी. इसके बाद वह बीमारी के उचित इलाज के लिए वर्ष 2016 में वापस आई थी. वहीं, बाद में उसकी बेटी वर्ष 2018 में आकर उसे अपने साथ ले गई, वह दयनीय दशा से गुजर रही है. उसने जुलाई 2018 में अपने बेटे को संपत्ति से बेदखल भी कर दिया है. वहीं, देखभाल नहीं करने के कारण उसने वरिष्ठ नागरिक अधिकरण में दावा पेश किया था. जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने 8 मार्च 2019 को आदेश जारी कर बेटे को निर्देश दिए थे कि वह एक माह में मकान खाली करें. दोनों पक्षों को सुनने के बाद एकलपीठ ने बेटे-बहू की याचिका खारिज करते हुए उन्हें एक माह में मां का मकान खाली करने को कहा है.