पाठकों के लेख:-बलदेव शर्मा
शिमला :
Anil sood

एन.जी.टी. के फैसले की अनुपालना पर जयराम सरकार सवालों में
ओक ओवर और सचिवालय के निर्माणों से उठी चर्चा
एन.जी.टी. ने उच्च न्यायालय और सरकार के आवेदनो को अस्वीकारा
कैग और सरकार की अपनी रिपोर्टों पर आधारित है यह फैसला
शिमला/शैल। क्या जयराम सरकार अदालती आदेशों के अनुपालन में भी गंभीर और ईमानदार नहीं है? यह सवाल एन.जी.टी. के 16-11 -2017 को आये फैसले के संदर्भ में इन दिनों फिर चर्चा का विषय बन गया है। क्योंकि इसी वर्ष नगर निगम शिमला के चुनाव होने हैं और एन.जी.टी. के फैसले का सबसे बड़ा सरोकार भी शिमला ही रहा है। एन.जी.टी. ने अपने आदेश में शिमला में नये निर्माणों पर प्रतिबंध लगाते हुये स्पष्ट कहा है कि We hereby prohibit new construction of any kind, i.e. residential, institutional and commercial to be permitted henceforth in any part of the Core and Green/Forest area as defined under the various Notifications issued under the Interim Development Plan as well, by the State Government.
Wherever the old residential structures exist in the Core area or the Green/Forest area which are found to be unfit for human habitation and are in a seriously dilapidated condition, the Implementation Committee constituted under this judgement may permit construction/reconstruction of the building but strictly within the legally permissible structural limits of the old building and for the same/permissible legal use. The Competent Authority shall sanction the plans and/or approve the same only to that extent and no more; under any circumstances such plans must not be beyond two storeys and an attic floor and only for residential purpose.
एन.जी.टी. ने यह आदेश कैग रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुये किया है। जिसमें यह कहा गया है कि हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माणों को रगुलेट करने के लिये समुचित नियम नहीं हैं। इस कारण से यहां पर भूकंप और दूसरी आपदायें घटती रहती हैं। इस संदर्भ में एन.जी.टी. ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों और हिमाचल सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ कमेटी जिसमें प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी, हिमालयन जियोलॉजी संस्थान देहरादून, जी बी पंत संस्थान और नई दिल्ली स्थित स्कूल ऑफ प्लानिंग के प्रोफेसर शामिल थे की रिपोर्ट में आयी सिफारिशो का संज्ञान लेते हुए अपना फैसला दिया है। कमेटी की रिपोर्ट और एन.जी.टी. के फैसले में यह तथ्य आये हैं कि प्रदेश में अब तक 90 भूकंप आ चुके हैं और शिमला नगर निगम द्वारा 27318 घरेलू और 4900 कमर्शियल पानी के कनेक्शन ही हैं। जबकि इसके मुकाबले में सीवरेज के सिर्फ 13752 कनेक्शन ही है। शिमला के प्रबंधन पर यहां एक बड़ा खुलासा है। पिछले कुछ अर्से से चंबा से लेकर शिमला तक लगभग प्रदेश के हर जिले में भूकंप महसूस किये गये हैं और इसे एक बड़ी आपदा के पूर्व संकेतों के रूप में देखा जा रहा है।
एन.जी.टी. का आदेश नवंबर 2017 में आया था और दिसंबर में चुनाव होने के बाद सरकार बदल गयी थी। जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री बन गये थे। इस नाते एन.जी.टी. के फैसले के अनुपालन की जिम्मेदारी जयराम सरकार की हो जाती है। लेकिन क्या यह सरकार इस फैसले पर अमल कर पा रही है। क्योंकि इस फैसले के बाद कुछ निर्माण मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर हुआ है। यहां पर लिफ्ट तक लगाई गयी है। जबकि मुख्यमंत्री का आवास कोर एरिया में आता है। जिसमें निर्माणों पर पूर्ण प्रतिबंध है। इस निर्माण की स्वीकृति नगर निगम टीसीपी और एन.जी.टी. के फैसले के तहत बनी कमेटी के द्वारा दी गयी है या नहीं इस पर प्रशासन खामोश है। जबकि 25 फरवरी 2021 को हुई कमेटी की बैठक में न्यू शिमला में प्राइमरी हेल्थ सेंटर शिमला के देहा में चुनाव आयोग का वेयरहाउस नाभा में चार मंजिला दो ब्लॉक, पुराने बस स्टैंड के पास रेलवे की जमीन पर कमर्शियल परिसर, सचिवालय में विकलांगों के लिए लिफ्ट और रैंप, मुख्यमंत्री के कार्यालय के आगन्तुकों के लिये हॉल आर्मजडेल भवन में कार पार्किंग संजौली में वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल भवन उच्च न्यायालय में कैंटीन सहायक सालिसिटर जनरल कार्यालय के पांच मंजिला भवन निर्माण के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। इनमें कुछके निर्माणों को कमेटी के अनुमोदन के बाद एन.जी.टी. को भेजने की अनुशंसा की गयी थी। इन्हीं प्रस्तावों में एक प्रस्ताव स्व. नरेंद्र बरागटा के भवन में लिफ्ट लगाने का आया था और इसे भी एन.जी.टी. में ले जाने की सिफारिश की गयी थी।
एनजीटी ने सचिवालय में और ब्रागटा के घर में लिफ्ट लगाने तथा बहुमंजिला पार्किंग के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया है। बहुमंजिला पार्किंग में जितना भी निर्माण हुआ है उसकी कोई अनुमति कहीं से भी नहीं है। इसी बीच प्रदेश उच्च न्यायालय ने पुराने भवन को गिरा कर उसके स्थान पर नया निर्माण करने की अनुमति के लिए एन.जी.टी. में आवेदन किया था उच्च न्यायालय का यह आवेदन एन.जी.टी. ने 8-10-2021 को अस्वीकार कर दिया है। एनजीटी में इस फैसले में फिर स्पष्ट किया है Wherever unauthorised structures, for which no plans were submitted for approval or NOC for development and such areas falls beyond the Core and Green/Forest area the same shall not be regularised or compounded. However, where plans have been submitted and the construction work with deviation has been completed prior to this judgement and the authorities consider it appropriate to regularise such structure beyond the sanctioned plan, in that event the same shall not be compounded or regularised without payment of environmental compensation at the rate of Rs. 5,000/- per sq. ft. in case of exclusive selfoccupied residential construction and Rs. 10,000/- per sq. ft. in commercial or residential-cum-commercial buildings. The amount so received should be utilised for sustainable development and for providing of facilities in the city of Shimla, as directed under this judgement. यह फैसला पूरे प्रदेश पर लागू है। लेकिन हर हिस्से में इसकी अनुपालना इमानदारी से नही हो रही है। शिमला में तो इस फैसले के बाद दर्जनों बहुमंजिला निर्माण बन गये हैं। जबकि इस फैसले के तहत केवल वही निर्माण नियमित किए जाने थे जो यह फैसला आने तक पूरी तरह तैयार हो चुके थे। पिछले दिनों कच्ची घाटी में गिरे आठ मंजिला निर्माण से सरकार सहित सभी संवद्ध संस्थानों की नीयत और नीति पर गंभीर सवाल खड़े हो गये हैं। इस परिदृश्य में यह देखना रोचक होगा कि आने वाले नगर निगम शिमला के चुनावों में इस विषय पर कौन क्या पक्ष लेता है।
