बिक्रम मजीठिया को मिली अग्रिम जमानत, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने मंजूर की याचिका
मीनाक्षी सूद ट्राइसिटी टाइम सीनियर रिपोर्टर

Drugs तस्करी मामले में अकाली नेता बिक्रम मजीठिया को अग्रिम जमानत मिल गई है। उनकी याचिका को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है। इसके साथ ही उन्हें जांच में शामिल होने का आदेश दिया गया है। मजीठिया को अग्रिम जमानत पंजाब सरकार के लिए एक बड़े झटके के समान मानी जा रही है।
इससे पहले याचिका पर बुधवार को वीडियो कॉंन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई हुई थी। हाईकोर्ट ने मजीठिया को बिना कोई अंतरिम राहत दिए पंजाब सरकार को 10 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया था।
नशा तस्करी मामले में अकाली नेता बिक्रम मजीठिया को अग्रिम जमानत मिल गई है। उनकी याचिका को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है। इसके साथ ही उन्हें जांच में शामिल होने का आदेश दिया गया है। मजीठिया को अग्रिम जमानत पंजाब सरकार के लिए एक बड़े झटके के समान मानी जा रही है।
इससे पहले याचिका पर बुधवार को वीडियो कॉंन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई हुई थी। हाईकोर्ट ने मजीठिया को बिना कोई अंतरिम राहत दिए पंजाब सरकार को 10 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया था।