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Palampur: *सिविल हॉस्पिटल पालमपुर के डॉक्टरों पर पांच लाख रुपए का हर्जाना लगाया*

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*सिविल हॉस्पिटल पालमपुर के डॉक्टरों पर पांच लाख रुपए का हर्जाना लगाया*

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कांगड़ा में दुष्कर्म पीड़िता की चिकित्सा जांच कानून के विपरीत किए जाने पर प्रदेश हाईकोर्ट ने सिविल हॉस्पिटल पालमपुर के डॉक्टरों पर पांच लाख रुपए का हर्जाना लगाया है। हाईकोर्ट ने इस राशि का भुगतान प्राथमिक तौर पर राज्य सरकार द्वारा पीड़िता को अदा करने के आदेश जारी किए हैं। इसके पश्चात इसकी भरपाई दोषी डॉक्टर से किए जाने के आदेश पारित किए गए है.सिविल अस्पताल पालमपुर में डाॅक्टरों के हाथों हुए आघात, शर्मिंदगी, अपमान और उत्पीड़न के लिए भुगतान प्राथमिक तौर पर राज्य सरकार द्वारा किया जाना है और उसके बाद जांच करने के बाद दोषी डाॅक्टरों से वसूल किया जाएगा। उन सभी डॉक्टरों के खिलाफ जांच की जाएगी, जिन्होंने चिकित्सा सम्बन्धी परफाेर्मा तैयार किया था और उसके बाद जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन पर वित्तीय दायित्व तय किया जाएगा, जिन्होंने पीड़िता की चिकित्सकीय जांच की और संबंधित एमएलसी जारी की। केवल यह तथ्य कि डाॅक्टर सेवानिवृत्त हो गए हैं, आड़े नहीं आएगा। 

न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने अपने निर्णय में कहा कि दुष्कर्म एक महिला के व्यक्तित्व और अंतर्निहित गरिमा पर मानसिक हमला है। यह एक महिला की पवित्रता और समाज की आत्मा के खिलाफ अपराध है। किसी का शारीरिक ढांचा ही उसका मंदिर होता है और उस पर अतिक्रमण का अधिकार किसी को नहीं है।

 

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