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High court Shimla :-*हिमाचल प्रदेश ‘निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे तुरंत स्वीकार करें’, शिमला हाईकोर्ट ने स्पीकर को दिए आदेश*

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High court Shimla :-*हिमाचल प्रदेश ‘निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे तुरंत स्वीकार करें’, शिमला हाईकोर्ट ने स्पीकर को दिए आदेश*

Tct chief editor

हिमाचल प्रदेश
‘निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे तुरंत स्वीकार
करें’, शिमला हाईकोर्ट ने स्पीकर को दिए आदेश तीन निर्दलीय विधायक होशियार सिंह, आशीष शर्मा और केएल ठाकुर, जिन्होंने 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार हर्ष महाजन के पक्ष में मतदान किया था, ने 22 मार्च को विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था और अगले दिन भाजपा में शामिल हो गए थे शिमला हाईकोर्ट ने गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष को तीन बागी निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे तुरंत स्वीकार करने का आदेश दिया और मामले को 30 अप्रैल तक के लिए स्थगित
कर दिया. इस दौरान कांग्रेस ने उनके खिलाफ दलबदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की मांग की स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया के पास दायर एक नई याचिका में, कांग्रेस
विधायकों जगत सिंह नेगी और हरीश ज़नारथा ने तर्क दिया कि ये विधायक तब बीजेपी में शामिल हुए जब उनके इस्तीफे स्पीकर के पास लंबित थे, जिसके तहत इन पर दलबदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई बनती है दरअसल, तीन निर्दलीय विधायक होशियार सिंह, आशीष शर्मा और केएल ठाकुर, जिन्होंने 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार हर्ष महाजन के पक्ष में मतदान किया था, ने 22 मार्च को विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था और अगले दिन भाजपा में शामिल हो गए थे नेगी ने गुरुवार को मीडिया से कहा, निर्दलीय विधायक किसी भी पार्टी में शामिल नहीं हो सकते हैं और यदि वे ऐसा करते हैं तो वे दल-बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हैं और हमने स्पीकर से ऐसी कार्रवाई करने का आग्रह किया है.”स्पीकर ने पीटीआई को बताया, “कांग्रेस नेताओं द्वारा प्रस्तुत याचिका पर प्रक्रिया शुरू हो गई है और तीन निर्दलीय विधायकों को याचिका की प्रति के साथ नोटिस जारी किया गया है और 4 मई तक जवाब देने को कहा गया है !!

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