*बाल हितों के संरक्षण हेतु हुआ कार्यशाला का आयोजन*
धर्मशाला, 30 दिसम्बर। जिला बाल संरक्षण इकाई कांगड़ा द्वारा जिला ग्रामीन विकास अभिकरण के संभागार में किशोर नयाय अधिनियम, पॉकसो अधिनियम, बाल अधिकारों व बाल विकास परियोजना पर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला मे कांगड़ा जिला के पांच विकास खंडों – धर्मशाला, रैत, कांगड़ा, नगरोटा बागवां और भवारना से आईसीडीएस के वृत् पर्यवेक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकरता, विशेष किशोर पुलिस इकाई के सदस्यों तथा बाल कल्याण समिति के सदस्यों ने भाग लिया। जिला बाल संरक्षण अधिकारी राजेश शर्मा द्वारा कार्यशाला में मिशन वातसल्य पर प्रतिभागीयों को जानकारी दी गयी। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकरता व पर्यवेक्षको को खंड स्तरीय व ग्राम स्तरीय वाल संरक्षण समितियों का गठन करने व समितियों की नियमित तौर वैठकें करने का आहवान किया। साथ ही सभी प्रतिभागीयों से आग्रह किया गया कि सब लोग संरक्षण के लिए पात्र बालकों को चिन्हित करें और इसकी सूचना जिला बाल संरक्षण इकाई को दें।
जिला कार्यक्रम अधिकारी अशोक शर्मा द्वारा प्रधानमंत्री मातृवन्दना योजना, पोषण अभियान, महिला शक्ति योजना, नेशनल क्रेच योजना, मदर टेरेसा मातृ संबल योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुख्यमंत्री शगुन योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, विधवा पुनर्विवाह योजना, बेटी अनमोल, महिला स्वरोजगार योजना जैसी आईसीडीएस की समस्त योजनाओ की जानकारी दी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को इन सभी योजनाओ को मिशन मोड मे समाज मे पहुंचाने के लिए आह्वान किया।
इस अवसर पर राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य अवतार डोगरा (सेवानिवृत्त नयायधीश) द्वारा बाल अधिकारों व बालकों से संबंधित अन्य अधिनियमो के बारे ने विस्तृत जानकारी दी। वहीं जिला बाल कल्याण समिति के अधयक्ष सचिन शर्मा ने जिला बाल संरक्षण के विषय मे समिति के कार्य संबंधी जानकारी दी। एडवोकेट नीतिका शर्मा द्वारा यौन शौषण से बालकों का संरक्षण अधिनियम की विस्तृत जानकारी दी गयी।